17 संविधान: ख़लीफ़ा
17 Constitution: THE KHALEEFAH
अनुच्छेद 24
Article 24.
ख़लीफ़ा को उम्मत द्वारा दैवी क़ानून (शरीयत) को लागू करने के लिए अधिकार के साथ प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।
The Khaleefah is deputised by the Ummah with authority for the enactment of the divine law.
अनुच्छेद 25।
Article 25.
ख़िलाफ़त नामांकन और स्वीकृति का एक अनुबंध है। किसी को भी इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और न ही किसी को किसी विशेष व्यक्ति को इसके लिए नामित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
Khilafah is a contract of nomination and acceptance. No-one is obliged to accept it and no-one is obliged to nominate a particular person for it.
अनुच्छेद 26।
Article 26.
हर बालिग़ मुस्लिम पुरुष और महिला, जो समझदार (आक़िल) हो, उसे ख़लीफ़ा के चुनाव में भाग लेने और उसे बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) देने का अधिकार है। ग़ैर-मुस्लिमों का इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है।