10.3.8 क़ाज़ी अल-क़ज़ा‘ — न्यायाधीशों के न्यायाधीश
10.3.8 Qadi al-Qada‘a - The Judge of Judges
यह एक और प्रकार का क़ाज़ी (न्यायाधीश) है जिसे ख़लीफ़ा नियुक्त करता है, लेकिन उसका सरोकार उन विवादों से नहीं होता जो अन्य प्रकार के न्यायाधीशों के अधिकार-क्षेत्र का आधार हैं। इसके बजाय यह न्यायाधीश और उसका विभाग ख़लीफ़ा की ओर से सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ज़िम्मेदार होता है, और यह सुनिश्चित करता है कि उनका आचरण और योग्यताएँ सही हों और शरीअत के अनुरूप हों।
This is a further type of judge who is appointed by the Khaleefah, but who is not concerned with the issues of the disputes that form the basis of jurisdiction of the other types of judges. Rather this judge and his department are responsible for appointing all the judges on behalf of the Khaleefah, and ensuring their conduct and qualifications are correct and in accordance with the Shari‘ah.
इस प्रकार, क़ाज़ी अल-क़ज़ा (मुख्य न्यायाधीश) यह सत्यापित करता कि कोई भी न्यायाधीश अपने अधिकार के वैध होने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। वह उन किसी भी अन्याय या शरीअत के ग़लत प्रयोग की भी जाँच करता जिसमें कोई भी न्यायाधीश शामिल रहा हो, और उसके पास भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी न्यायाधीश को सुधारने और पद से हटाने का अधिकार होता है।